अब रील्स शेयर करने पर योगी सरकार देगी 8 लाख रुपये तक

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अब रील्स शेयर करने पर योगी सरकार देगी 8 लाख रुपये तक

UP Social Media Influencer Scheme 2024

 

अब रील्स शेयर करने पर योगी सरकार देगी 8 लाख रुपये तक

योगी सरकार ने सोशल मीडिया पर अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक नई सोशल मीडिया नीति पेश की है। इस नीति का उद्देश्य डिजिटल एजेंसियों, फर्मों, और व्यक्तिगत कंटेंट प्रदाताओं को प्रोत्साहित करना है ताकि वे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से संबंधित सामग्री साझा करें।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होगी विशेष व्यवस्था

इस नीति के तहत, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे X (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, और यूट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों से संबंधित कॉन्टेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट, और रील्स शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका उद्देश्य जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करना और उन्हें लाभकारी योजनाओं की जानकारी देना है।

कंटेंट प्रदाताओं के लिए चार श्रेणियों में विज्ञापन का लाभ

इस नीति के अंतर्गत, विज्ञापन का लाभ प्राप्त करने के लिए कंटेंट प्रदाताओं को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें एजेंसियों या फर्मों को उनके विभिन्न प्लेटफार्मों पर मौजूद सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणियों के अनुसार:

  • रेगुलर पोस्ट और रील्स के लिए भुगतान:
    • प्रति महीने 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, और 30 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा।
  • यूट्यूब वीडियो शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए भुगतान:
    • 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, और 4 लाख रुपये प्रति महीना निर्धारित किया गया है।

योगी सरकार की सोशल मीडिया नीति का उद्देश्य

योगी सरकार द्वारा प्रस्तुत इस नई सोशल मीडिया नीति का मुख्य उद्देश्य जनता तक राज्य सरकार की कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं की जानकारी को अधिक प्रभावी और व्यापक रूप से पहुंचाना है। इसके अलावा, यह नीति कंटेंट क्रिएटर्स, एजेंसियों, और फर्मों को प्रोत्साहित करती है कि वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर सरकार के संदेश को व्यापक रूप से फैलाएं।

इस तरह से, योगी सरकार न केवल डिजिटल एजेंसियों और कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहन दे रही है, बल्कि अपने संदेशों को भी अधिकाधिक जनता तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

देश विरोधी पोस्ट पर उम्रकैद तक की सजा की व्यवस्था

योगी सरकार की नई सोशल मीडिया नीति के तहत, राष्ट्रविरोधी सामग्री पोस्ट करने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले, इस तरह के मामलों में आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी। इसके अलावा, अगर कोई अभद्र या अश्लील सामग्री पोस्ट करता है, तो उसे आपराधिक मानहानि का सामना भी करना पड़ सकता है।

 

UP Social Media Influencer Category

श्रेणी (Category) न्यूनतम Followers Video / Post की न्यूनतम संख्या
A 10 लाख फोलोवर्स और सब्सक्राइबर पिछले 6 महीने में हर महीने 10 वीडियो या 20 Original पोस्ट
B 05 लाख फोलोवर्स और सब्सक्राइबर पिछले 6 महीने में हर महीने 08 वीडियो या 16 Original पोस्ट
C 02 लाख फोलोवर्स और सब्सक्राइबर पिछले 6 महीने में हर महीने 06 वीडियो या 12 Original पोस्ट
D 01 लाख फोलोवर्स और सब्सक्राइबर पिछले 6 महीने में हर महीने 05 वीडियो या 10 Original पोस्ट

 

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